टीचर्स के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड, अब ऐसे आना होगा स्कूल
सत्य खबर/नई दिल्ली:
अब इस राज्य में स्कूली छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू होगा. उन्हें एक खास तरह की ड्रेस पहनकर स्कूल आना होगा. महाराष्ट्र में यह नियम सामने आया है जिसके तहत स्कूल तय करेंगे कि उनके पुरुष और महिला शिक्षक स्कूल आने पर किस तरह के कपड़े पहनेंगे। शिक्षकों को क्या ड्रेस कोड पहनना चाहिए, इसका फैसला स्कूलों पर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस नियम का पालन करना हर स्कूल के लिए अनिवार्य होगा।
जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकते
यह नियम मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक जींस, टी-शर्ट या इसी तरह के पश्चिमी कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकते। उनके कपड़ों पर बड़े-बड़े डिजाइन, चित्र आदि नहीं होने चाहिए। इस स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी किया है.
सभी पर लागू होगा
ये नियम किसी खास स्कूल के लिए नहीं बल्कि राज्य के सभी स्कूलों के लिए हैं. यह सभी निजी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। स्कूल तय करेंगे कि उनके शिक्षकों को किस तरह की पोशाक में आना चाहिए और फिर सभी को इन नियमों का पालन करना होगा।
क्या सलाह दी गई है
स्कूलों को ऐसा ड्रेस कोड लागू करने को कहा गया है जिसमें पुरुष शिक्षकों को पैंट-शर्ट (गुप्त रूप से) पहनना होगा। इसमें शर्ट हल्के रंग की और पैंट गहरे रंग की होनी चाहिए। महिला शिक्षकों को सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा या साड़ी जैसी पोशाक पहननी चाहिए। रंग स्कूल चुन सकते हैं कि वे शिक्षकों की वर्दी के लिए कौन सा रंग चाहते हैं।
‘ट्र’ का प्रयोग करें
इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि शिक्षक अपने नाम के आगे ‘त्र’ लगाएं। आपको बता दें कि जिस तरह वकील अपने नाम के आगे एडवोकेट और डॉक्टर अपने नाम के आगे डीआर लगाते हैं, उसी तरह शिक्षक भी टीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द ही यह नियम सभी जगह लागू कर दिया जाएगा.